Kanwar Yatra: कांवड़ यात्रा नेमप्लेट विवाद पर पाकिस्तानी पत्रकार ने किया अमेरिकी सरकार से सवाल, मिला ये जवाब
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Kanwar Yatra: कांवड़ यात्रा नेमप्लेट विवाद पर पाकिस्तानी पत्रकार ने किया अमेरिकी सरकार से सवाल, मिला ये जवाब

Kanwar Yatra Name Plate Order: अमेरिकी विदेश विभाग ने सामान्य तौर पर कहें तो हम दुनिया में कहीं भी सभी के लिए धर्म और आस्था की स्वतंत्रता के अधिकार के लिए सार्वभौमिक सम्मान को बढ़ावा देने और उसकी रक्षा करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध हैं

Kanwar Yatra: कांवड़ यात्रा नेमप्लेट विवाद पर पाकिस्तानी पत्रकार ने किया अमेरिकी सरकार से सवाल, मिला ये जवाब

US: अमेरिकी विदेश विभाग ने बुधवार को कांवड़ यात्रा से जुड़े विवादापस्पद नेम-प्लेट निर्देशों पर अपनी प्रतिक्रिया दी. अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा रूट पर भोजनालयों पर ‘नेमप्लेट’ लगाने पर अंतरिम रोक लगा दी है, इसलिए वे निर्देश वास्तव में प्रभावी नहीं हैं. दरअसल इस मुद्दे पर उनसे एक पाकिस्तानी पत्रकार न सवाल पूछा था जिस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी.

न्यूज एएनआई के मुताबिक मिलर ने कहा, 'हमने वे रिपोर्ट देखी हैं. हमने ऐसी रिपोर्ट भी देखी हैं कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई को उन नियमों के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी है. इसलिए वे वास्तव में प्रभावी नहीं हैं.'

'भारतीय समकक्षों के साथ की है बातचीत'
इसके अलावा, विदेश विभाग के प्रवक्ता ने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका ने सभी धर्मों के सदस्यों के प्रति समान व्यवहार के महत्व पर अपने भारतीय समकक्षों के साथ बातचीत की है. उन्होंने कहा, 'सामान्य तौर पर कहें तो हम दुनिया में कहीं भी सभी के लिए धर्म और आस्था की स्वतंत्रता के अधिकार के लिए सार्वभौमिक सम्मान को बढ़ावा देने और उसकी रक्षा करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध हैं. और हमने सभी धर्मों के सदस्यों के लिए समान व्यवहार के महत्व पर अपने भारतीय समकक्षों के साथ बातचीत की है...'

सप्रीम कोर्ट ने लगाई निर्देशों पर रोक
बता दें बता दें सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के उन विवादास्पद निर्देशों पर अंतरिम रोक लगा दी थी, जिनमें कांवड़ यात्रा रूट पर स्थित भोजनालयों को अपने मालिकों व कर्मचारियों के नाम और अन्य विवरण प्रदर्शित करने के लिए कहा गया था.  इसके साथ ही कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के इन निर्देशों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी किया.

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